अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: क्रिश्चियन मिशेल ने दायर की जमानत याचिका, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
नई दिल्ली, 22 अप्रैल। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी घोटाले में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मिशेल ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल के उस फैसले के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी जिसमें पैनल ने मिशेल की गिरफ्तारी को मनमाना करार दिया था।

ब्रिटिश नागरिक मिशेल को संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद साल 2018 में भारत लागा गया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। साल 2010 में हुई 12 अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की डील में हुई अनियमितता में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोपी मिचेल भारत द्वारा उसके प्रत्यर्पण की मांग किए जाने के बाद से दुबई में रह रहा था। डील के समय मिशेल एक बिचौलिए और अगस्ता वेस्टलैंड की सहायक कंपनी के लिए एक बाहरी सलाहकारी की भूमिका निभा रहा था, हालांकि उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है।
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वहीं, संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने जेनेवा में पिछले महीने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पैनल ने मिशेल की गिरफ्तारी को मनमाना करार दिया था और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया था। वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिटवर्स डिटेंशन नामक पैनल ने इस मामले को लेकर कहा कि भारत और यूएई दोनों को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार मिशेल को मुआवजे व अन्य पुनरीक्षण के लिए एक प्रवर्तनीय अधिकार देना चाहिए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने पैनल की इस रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कहा कि पैनल की रिपोर्ट अधूरी जानकारियों और अज्ञात स्रोतों द्वारा लगाए गए आरोपों और भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली की एक गलत समझ पर आधारित है। मालूम हो कि यूपीए-1 सरकार के समय यह सौदा हुआ था जो कि 3,600 करोड़ रुपए का था। इस सौदे में 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की बात सामने आने के बाद यूपीए-2 में यह सौदा रद्द कर दिया गया।
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