विदेशों से आने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, यात्रा से 72 घंटे पहले ये करना जरूरी
नई दिल्ली। कोरोना काल में भारत सरकार ने कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति दे दी है जिसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक विदेश से आने वाले नागरिकों को 14 दिनों का क्वारंटीन अनिवार्य होगा, इसके अलावा 7 दिन पेड इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन और 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सभी यात्रियों को भारत आने से कम से केम 72 घंटे पहले newdelhiairport.in पर सेल्फ डेक्लेरेशन देना होगा। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय जारी ये दिशा-निर्देश 8 अगस्त, 2020 से लागू होगा।

यात्रा से पहले देनी होगी ये जानकारी
- विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को यात्रा के निर्धारित समय से कम से कम 72 घंटे पहले स्वघोषणा पत्र भरना होगा।
- यात्रियों को भारत में लैंड करने के बाद यात्रियों को सात दिन संस्थागत और सात दिन होम क्वारंटीन होगा। क्वारंटीन पीरियड में जाने का एक शपथपत्र भरना होगा।
- गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में 14 दिन क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी।
- यात्री निगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करके भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के के 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- ये रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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मालूम हो कि पूरे देश में कोरोना वायरस का तांडव जारी है, भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है यहां एक दिन में 54,736 नए केस सामने आए हैं तो वहीं 853 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मरीजों की संख्या 17,50,724 हो गई है जिसमें 5,67,730 ऐक्टिव केस हैं, इनमें से 11,45,630 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि बीते 24 घंट में कोरोना की वजह से 853 मरीजों ने दम तोड़ा है तो वहीं पिछले 24 घंटे में रेकॉर्ड 51,255 मरीज ठीक भी हुए हैं।
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