घटिया क्वालिटी कुकर बेचने पर HC ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना,ग्राहकों को लौटाने होंगे पैसे
घटिया क्वालिटी कुकर बेचने पर HC ने फ्लिपकार्ट पर लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना, ग्राहकों को भी लौटाने होंगे पैसे
नई दिल्ली, 23 सितंबर: ई कामर्स साइट फ्लिपकार्ट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खराब क्वालिटी कुकर बेचने के लिए फ्लिपकार्ट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कस्टमर्स को पूरी कीमत लौटाने का भी दिया आदेश
हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फ्लिपकार्ट पर बिना आईएसआई मार्क वाले प्रेशर कुकर बेचने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही उन कस्टमर्स को सूचित करने को कहा, जिन्होंने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिना आईएसआई मार्क वाले प्रेशर कुकर खरीदे थे। घटिया क्वालिटीप्रेशर कुकर बेचने के लिए वेबसाइट को फटकार लगाई और सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) के अनुसार कार्रवाई का आदेश दिया।
सीसीपीए ने पिछले महीने दिया था ये आदेश
बता दें सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) ने पिछले महीने अगस्त में प्रेशर कुकर की बिक्री की अनुमति देने और ग्राहकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले फ्लिपकार्ट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं अधिकारियों ने फ्लिपकार्ट को अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले 598 प्रेशर कुकर के ग्राहकों को सूचित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही खराब क्वालिटी कुकर ग्राहकों से वापस लेकर उनकी कीमतों ग्राहकों को वापस करने को कहा था। कोर्ट ने 45 दिनों में इसके संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी। इस तथ्य के बावजूद कि मामले की अदालत में सुनवाई हुई, फ्लिपकार्ट को राहत नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने आज ई-कॉमर्स निगम को सभी ग्राहकों को सूचित करने और उनके पैसे वापस करने का आदेश दिया।
अमेजन पर भी लग चुका है ये जुर्माना
वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेजन को उन कस्टमर्स को सूचना देने का आदेश दिया था जिन्होंने उनके ई कामर्स प्लेटफॉर्म से 2,265 प्रेशर कुकर खरीदे थे और कंपनी को अदालत के रजिस्ट्रार जनरल के पास 1 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया था।












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