GST Rate Alert: सुपर सस्ता होगा सामान! 22 सितंबर से इन 10 चीजों पर नहीं लगेगा एक भी रुपया टैक्स
GST Rate Alert: सरकार ने आम आदमी के लिए एक सुपर GST तोहफा तैयार कर दिया है। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST रिफॉर्म के बाद आपका रोजमर्रा का बजट सीधे हल्का होने वाला है। चाहे खाने-पीने का सामान हो, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें या फिर AC, टीवी, कार-बाइक जैसे महंगे आइटम्स, सबकी कीमतों में कटौती होगी।
3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब सिर्फ 2 GST स्लैब 5% और 18% ही रहेंगे। पुराने 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है। 12% स्लैब में आने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स अब 5% स्लैब में आएंगे और 28% वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स 18% स्लैब में। वहीं कुछ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, यानी 0%। हां, आपने सही पढ़ा, अब इन पर '0% GST' लागू होगा। मतलब सीधे आपके जेब पर राहत और खरीदारी का मजा दोगुना!

किन-किन चीजों पर लगेगा 0 जीएसटी?
फूड आइटम्स
🔹 पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) (पहले 5% GST,अब 0%)
🔹 UHT (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर) दूध पहले 5% GST,अब 0%)
🔹 पिज्जा ब्रेड (पहले 5% GST,अब 0%)
🔹 खाखरा, चपाती या रोटी (पहले 5% GST,अब 0%)
🔹 परांठा, कुलचा और अन्य पारंपरिक ब्रेड (पहले 5% GST,अब 0%)
हेल्थ सेक्टर
🔹 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा (पहले 18% GST,अब 0%)
🔹 कुछ जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) (पहले अलग-अलग, अब 0%)
🔹 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन (पहले 12% GST,अब 0%)
स्कूल स्टेशनरी
🔹 शार्पनर, क्रेयॉन और पेस्टल (पहले 12% GST,अब 0%)
🔹 कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर (पहले 12% GST,अब 0%)
इन बदलावों का मतलब है कि 22 सितंबर के बाद इन सभी चीजों पर जीएसटी बिल्कुल नहीं लगेगा। आम आदमी के लिए यह सीधे जेब पर असर डालेगा और सस्ते सामान का सीधा फायदा मिलेगा।
22 सितंबर के बाद खरीदारी करने से पहले इस बदलाव को ध्यान में रखें। खासकर खाने-पीने, हेल्थ और स्टेशनरी के आइटम्स पर आप सीधे '0' GST का फायदा उठा सकते हैं। यह आपके बजट के लिए राहत का समय है और बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और जरूरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी सही मौका है।
हेल्थ सेक्टर पर सरकार का बड़ा तोहफा
फूड आइटम्स के साथ-साथ हेल्थ सेक्टर को भी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है - अब जीवन रक्षक दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर '0% GST' लागू होगा। इसका मतलब साफ है, इन दवाओं और इंश्योरेंस के प्रीमियम अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती होंगे। कुल 33 जीवन रक्षक दवाओं पर GST पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
इसके अलावा, अस्पतालों और मेडिकल इस्तेमाल के लिए जरूरी ऑक्सीजन पर पहले 12% GST लगता था, जिसे अब हटा दिया गया है। इस फैसले के पीछे 3 सितंबर को हुई GST काउंसिल की बैठक है, जिसमें 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि यह लाभ सीधे अंतिम ग्राहक तक पहुंचेगा, यानी आम आदमी की जेब पर असर सीधे दिखाई देगा।
क्यों हुई GST में ये कटौती?
जीएसटी काउंसिल ने दो स्लैब हटाकर और 0% दर लागू कर सभी जरूरी चीजों को सस्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। इसका सीधा असर आम जनता और व्यापार दोनों पर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बदलाव अंतिम ग्राहक तक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
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