GST Council Meeting: कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को जीएसटी से छूट, ये खेल होंगे महंगे
50th GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंगलवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत कैंसर से लड़ने वाली दवाओं और अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को जीएसटी टैक्स से छूट दी गई है। इसके साथ ही कई चीजों में जीएसटी के दर कम किए गए हैं। लेकिन, ऑनलाइन गेमिंग महंगी हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा है कि 'जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से संबंधित दवाओं, दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों और विशेष चिकित्सा जरूरतों वाले फूड प्रोडक्ट को जीएसटी टैक्स से छूट दी है।'

सैटेलाइट लॉन्च करने वाले निजी संगठनों को भी छूट का ऑफर
इसके साथ ही सैटेलाइट लॉन्च करने वाले निजी संगठनों को भी जीएसटी में छूट देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'हमने निजी संगठनों की ओर से उपलब्ध की जाने वाली सैटेलाइट लॉन्च सर्विस के लिए जीएसटी पर छूट की पेशकश की है।'
इन खेलों पर लगेगी 28% जीएसटी
लेकिन, कुछ खेल हैं, जिनमें जीएसटी कानून में संशोधन की बात कही गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक, 'ऑनलाइन गेमिंग को शामिल करने के लिए जीएसटी कानून में कुछ संशोधन किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% (तीनों पर) टैक्स लगाया जाएगा और ये टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा।'माना जा रहा है कि यह ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका है।
इसके साथ ही जीएसटी काउंसिल ने चार चीजों पर दर को घटाने की मंजूरी दी है, ये हैं-
- बिना पके, बिना तले स्नैक्स की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- फिश सॉल्यूबल पेस्ट को भी 18% से 5% के दर पर ले आया गया है।
- एलडी स्लैग को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बराबर रखते हुए इसे 18 से 5% कर दिया गया है।
- कृत्रिम जरी धागे को भी 12% से कम करके 5% पर लाया गया है।
सिनेमा घरों में स्नैक्स हो जाएंगे सस्ते
इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सिनेमा घरों में स्नैक्स का आनंद लेने वालों को राहत मिली है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा है कि 'काउंसिल ने आज यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सिनेमा घरों में इस्तेमाल होने वाले खाद्य और पेय पदार्थों पर जीएसटी 5% होगा, 18% नहीं।'
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल को चालू वित्त वर्ष में ही काम करना शुरू कर देना चाहिए। पहले चरण में ये ट्रिब्यूनल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों में स्थापित किए जाएंगे












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