ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करना होगा जरूरी, कानून लाएगी सरकार
नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 106वें इंडियन साइंस कांग्रेस में कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस केआधार से लिंक करने को अनिवार्य बनाएगी, इसके लिए कानून लाया जाएगा। प्रसाद ने कहा कि इससे नकली ड्राइविंग लाइसेंस बनने पर रोक लग जाएगी और किसी का सड़क एक्सीडेंट के बाद फरार होना भी आसान नहीं होगा।

केंद्रीय कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, आधार-ड्राइविंग लाइसेंस लिंकिंग को अनिवार्य करने के लिए हम जल्द ही एक कानून ला रहे हैं। अभी कोई दुर्घटना को अंजाम देकर कोई भाग जाता है और फिर दूसरा लाइसेंस बनवा लेता है। आधार लिंकिंग के बाद कोई अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन पुतलियों और अंगुलियों के निशान नहीं बदल सकता। ऐसे में कोई अगर दूसरे लाइसेंस के लिए जाएगा तो सिस्टम बताएगा कि इसका लाइसेंस बना हुआ है।
अभी तक पैन कार्ड और इनकम टैक्स फाइलिंग में आधार कार्ड जरूरी होता है। अति आवश्यक सरकारी सेवाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। आधार की अनिवार्यता को लेकर काफी विवाद के बाद सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ हरी झंडी मिल गई थी।












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