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विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों को सरकार ने किया आसान, टैक्स भी घटाया

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नई दिल्ली, 1 मई: विदेश से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने के नियमों में बदलाव करते हुए सरकार ने इनको आसान कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालयकी ओर से बताया गया है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए डाक या कुरियर के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात की अनुमति दी गई है। वहीं व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को भी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया है।

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गिफ्ट के तौर पर मंगा सकेंगे ऑक्सीजन

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से कहा गया है कि निजी इस्‍तेमाल के लिए पोस्‍ट या कुरियर के जरिए ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए ऑक्‍सीजन कन्‍संट्रेटर्स मंगा सकते हैं। देश में कोविड महामारी के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छूट प्राप्त श्रेणी में शामिल किया गया है यह छूट केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए 31 जुलाई 2021 तक के लिए दी गई है। कस्‍टम क्लियरेंस में इसे बतौर गिफ्ट माना जाएगा।

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी अब 12 प्रतिशत

सरकार ने निजी इस्तेमाल के लिएऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर 30 जून तक 22 फीसदी आईजीएसटी लगेगी। सरकार ने इससे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मेडिकल उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था।

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English summary
Govt cut IGST on import of oxygen Concentrators for personal use reduced to 12 percent from 28 percent
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