कोरोना वायरस: CGHS लाभार्थियों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल, पालन ना करने पर एक्शन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सभी अस्पतालों से कहा है कि कोई भी अस्पताल सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) लाभार्थियों का कोविड-19 का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई अस्पताल इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय के आदेश के अनुसार सीजीएचएस पैनल के तहत आने वाले अस्पतालों, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोविड-19 अस्पताल के तौर पर अधिसूचित किया है, उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों का कोविड-19 संबंधी इलाज मानदंडों के अनुसार करना होगा।

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इसके साथ ही आदेश में कहा गया है, 'ठीक इसी तरह, सीजीएचएस के तहत आने वाले वो अस्पताल जिन्हें कोविड-19 अस्पताल के तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया है, वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती करने या फिर उनका इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही इलाज का खर्च भी सीजीएचएस के मानदंडों के अनुसार ही होना चाहिए।' आदेश के मुताबिक जो भी अस्पताल दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में मंत्रालय ने आज सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आदेश जारी किया है। ये आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि हाल ही में ऐसे कई मामलों के बारे में जानकारी मिली है, जिनमें सीजीएचएस लाभार्थियों को पैनल में आने वाले निजी अस्पतालों और अन्य केंद्रों पर इलाज लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बता दें सीजीएचएस योजना के तहत केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इलाज कराने की सुविधा मिलती है। इस योजना के 3.5 मिलियन के करीब लाभार्थी हैं।

देश में कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,985 मामले सामने आए हैं, 279 मौतें हुई हैं। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,76,583 है। जिनमें 1,33,632 सक्रिय मामले, 1,35,206 ठीक/डिस्चार्ज/ विस्थापित हो चुके मामले और 7,745 मौतें शामिल हैं।

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