सरकार ने दिया आदेश, 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान, इन पर भी लगाई रोक
सरकार ने दिया आदेश,31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, कालेज और कोचिंग संस्थान
नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी का प्रकोप थमने का नाम ही नही ले रहा है। देश भर में अब तक 15 लाख से अधिक लोग कोरोना की चपेट मे आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच केन्द्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 अगस्त तक सभी स्कूल कालेज और कोचिंग संस्थान बंद करने समेत अन्य कई गतिविधियों पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया हैं।


31 अगस्त तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और इन पर भी लगाई गई पाबंदी
अनलॉक 3 में कोरोना महामारी के चलते स्कूल-कॉलेजों को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। कॉलेज, स्कूल के अलावा कोचिंग संस्थान भी 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार 31 अगस्त तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियाँ करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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5 अगस्त से जिम खोलने दी गई इजाजत
गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा सरकार ने योगा सेंटर को भी खोलने की अनुमति दे दी है।

सरकार ने हटाया नाइट कर्फ्यू
अनलॉक 3 के तहत नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने का आदेश जारी किया है। अब लोग रात में भी घरों से बाहर निकल सकेंगे। बता दें अनलॉक-2 की गाइडलाइन में रात 10 बजे से सुबह 5.30 तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था जिससे अब जनता को छुटकारा मिल गया है।

कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन पूरी तरह से जारी
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में कंटेंनमेंट जोन में मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रखी गई है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन पूरी तरह से जारी रहेगा और सारी पाबंदियां पहले की तरह की होगी।

सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का रखना होगा ध्यान , 15 अगस्त पर समारोह में रखना होगा विशेष ध्यान
गाइडलाइंस में स्वतंत्रतता दिवस समारोह के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल्स के साथ मनाने की इजाजत दी है। वहीं गाइडलाइंस में 65 साल अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा मेहमानों की इजाजत नहीं है। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है।












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