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ओडिशा हाईकोर्ट में जींस, टी-शर्ट पहनने पर रोक, सरकारी अधिकारियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी

भुवनेश्वर। ओडिशा उच्च न्यायालय में सरकारी अधिकारियों को फरमान जारी करते हुए कहा गया कि वह कोर्ट परिसर में सिर्फ फॉर्मल कपड़ों में ही आएं। अधिकारियों को उचित ड्रेस कोड का पालन करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल (एजी) ऑफिस से ओडिशा के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी को एक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी गई। पत्र में लिखा कि, अदालती सुनवाई के दौरान अब कोई भी सरकारी अधिकारी जींस या टी-शर्ट पहन कर पेश नहीं हो सकगा। उसे अदालत में सभ्य कपड़े पहनकर ही दाखिल होने दिया जाएगा।

जींस, टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे अधिकारी

जींस, टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे अधिकारी

एजी कार्यालय से लिखे गए पत्र में लिखा गया है कि, हाईकोर्ट संबंधित सरकारी अधिकारियों की ओर से इस तरह के खामियों को गंभीरता से लेते हुए यह फैसला लिया है। एजी कार्यालय ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है कि वह अदालत में सभ्य कपड़े पहन कर आएं ताकि 'अनावश्यक शर्मिंदगी' का सामना उन्हें ना करना पड़े।

जारी हुआ ड्रेस कोड

जारी हुआ ड्रेस कोड

बता दें, ओडिशा उच्च न्यायालय के एडवोकेट जनरल कार्यालय से बड़ा फैसला लिया गया है। अब से पहले सरकारी अधिकारी जब कोर्ट में पेश होते थे तो वह जींस, टी-शर्ट पहन कर भी आ जाते थे, इससे कोर्ट का अपमान होता है। इसलिए अब फैसला लिया गया है कि अदालत में उन्हीं सरकारी अधिकारियों को आने की अनुमती होगी जिन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहना हो या फिर उनके कपड़े बनाए गए ड्रेस कोड के नियमों के अंदर हो।

नियमों का पालन जरूरी

नियमों का पालन जरूरी

पूर्व अधिकारी सहदेव साहू ने कोर्ट के इस आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि, देखा जाए तो आदर्श रूप से सरकारी ड्यूटी के दौरान अधिकारियों को उचित पोशाक पहननी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ड्रेस कोड का पालन क्यों नहीं किया जाता है। ओडिशा के पूर्व डीजीपी संजीव मरीक वे कहा कि, चूंकि सरकारी अधिकारी सार्वजनिक सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित रहना पड़ता है इसलिए उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए।

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