'अगर सुप्रीम कोर्ट में वैधता का मामला लंबित है तो..' राज्‍यसभा में दिल्‍ली सेवा बिल पर पूर्व CJI गोगोई ने कहा

Delhi Service Bill in Rajya Sabha: लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच सोमवार को दिल्‍ली सेवा बिधेयक (Delhi Services Bill) पास हो चुका है और राज्‍यसभा में इसे मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं राज्‍यसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान राज्‍यसभा में सांसद और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) ने समर्थन करते हुए मजबूती से अपना पक्ष रखा।

Former CJI Ranjan Gogoi


सुप्रीम कोर्ट के अयोध्‍या राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले के समय सीजीआई रहे गोगोई ने कहा कि मेरे लिए दिल्‍ली सेवा बिल बिलकुल सही है। उन्‍होंने कहा किसी के लिए गलत हो सकता है, सदस्‍य पार्टी के अनुसार अपना मत रखते हैं।

दिल्‍ली सेवा विधेयक पूरी तरह से वैध

राज्‍यसभा सांसद गोगोई ने कहा इस बारे में ये कहना कि ये मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए सदन में बिल नहीं आ सकता है। उन्‍होंने साफ किया कि सर्वोच्‍च न्‍यायालय के सामने जो केस लंबित है वो इसकी वैधता को लेकर है और दो प्रश्‍न संविधान पीठ को भेजे गए हैं। गोगोई ने क्लियर किया कि इसका सदन में इस बिल को लेकर हो रही बहस से कोई मतलब नहीं है। उन्‍होंने कहा दिल्‍ली सेवा विधेयक पूरी तरह से वैध है।

ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कोई अतिक्रमण नहीं है

राज्‍यसभा में विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस सवाल पर सांसद रंजन गोगाई ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया दिल्‍ली सेवा अध्‍यादेश की जो वर्तमान स्थिति है, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं कहा जाता सकता है। उन्‍होंने साफ किया कि दिल्‍ली जैसे केंद्र शासित राज्‍य के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है।

वहीं लाेकसभा से बाहर आने पर पूर्व सीजेआई रंजन गोगोगई ने मीडिया से बात करते हुए कहा मैं एक मनोनीत सदस्य के रूप में चिंतित हूं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, मैं केवल इस बात को लेकर चिंतित हूं कि क्या विधेयक संवैधानिक रूप से वैध है। मैंने राज्‍यसभा में जो भाषण दिया उसमें कहा कि यह संवैधानिक रूप से वैध है....मैंने विधेयक की आवश्यकता पर नहीं, मैंने वैधता उसकी वैधता पर बोला हैं।

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