एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल भारत छोड़कर नहीं जा सकेंगे विदेश, कोर्ट ने दिया ये आदेश
नई दिल्ली, 8 मार्च। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में सीबीआई जांच के दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया (Amnesty International) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल (Aakar Patel) की अवमानना याचिका कोर्ट में दायर कर दी है। शुक्रवार को उनकी याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं आकर पटेल को दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने के एक दिन बाद कोर्ट ने बिना अनुमति देश छोड़ने से रोके जाने का आदेश दिया है।

विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन मामले में शुक्रवार को केंद्रीय अंवेषण ब्यूरो (CBI) के निदेशक को अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी है। जिसमें यह कहा गया था कि वह आकार पटेल को अपने अधीनस्थ की ओर से हुई चूक को स्वीकार करते हुए लिखित माफी मांगता है। वहीं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोके जाने के बाद एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकर पटेल ने शुक्रवार को सीबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में आकार पटेल ने कहा है कि सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया।
दरअसल, पटेल गुरुवार रात बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका जाने के लिए पहुंचे थे। इस पर सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें यात्रा करने से रोक दिया। जिसके बाद उन्होंने आदालत में अवमानना याचिका दायर की है। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 12 अप्रैल तय की है। आकार पटेल के मामले में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका था। बता दें कि सीबीआई ने 2019 में बेंगलुरु व नई दिल्ली में एमनेस्टी इंडिया के कार्यालयों पर छापेमारी की थी।
वहीं 2018 में ईडी भी विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई कर चुकी है।वहीं अब एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकर पटेल को खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के एक दिन बाद अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़ने से रोक दिया गया है। अदालत ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को अपने पिछले आदेश पर रोक लगा दी कि वह पटेल को 'अपने अधीनस्थ की ओर से हुई चूक को स्वीकार करते हुए' लिखित माफी मांगता है। वहीं अदालत के यू-टर्न के बाद पटेल ने ट्विटर पर मामले को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि यह (SIC) जीत पाएगा।
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