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श्रम कानून में सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव, हड़ताल पर जाने से पहले ये बात जरूर जान लें

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नई दिल्ली। देश में बढ़ती बोरजगारी की समस्या किसी से छिपी नहीं है, इस समस्या को खत्म करने के लिए लोग हड़ताल का रास्ता भी अपनाते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा करने से पहले एक आवश्यक बात जरूर जान लेनी चाहिए। अब हड़ताल करना शायद पहले की तरह आसान नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार एक नया नियम लाने जा रही है।

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इस नियम के तहत कर्मचारियों को हड़ताल करने से 14 दिन पहले इस बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसे लेकर राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी यूनिट में हड़ताल होती है तो कर्मचारियों को 14 दिन पहले इस बारे में जानकारी देनी होगी।

यह नए श्रम कानून का ही हिस्सा होगा

यह नए श्रम कानून का ही हिस्सा होगा

गंगवार ने कहा कि यह नए श्रम कानून का ही हिस्सा होगा, जिसे सरकार लाने जा रही है। साथ ही मंत्रालय कई राज्यों के साथ इसे लेकर संपर्क में भी है। मंत्री ने श्रम कानूनों में सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि इसी के तहत 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं (कोड) में समाहित किया गया है।

देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं

देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं

गंगवार ने इस दौरान कहा कि साल 2016 में हुए एक सर्वे के अनुसार, देश में 10 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, जो कुल श्रम बल का 20 फीसदी हैं। उन्होंने ये बात प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर कही है। गंगवार ने कहा कि सरकार इस समस्या को अच्छी तरह से समझती है और सरकार प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर भी चर्चा करेगी।

राज्य सरकारों को सूची बनाने को कहा

राज्य सरकारों को सूची बनाने को कहा

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने ये जवाब सांसद राकेश सिन्हा तथा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा पूछे गए सवाल में दिया। उनसे दिग्विजय सिंह ने लोगों के प्रवास को लेकर हुए सर्वे की बात कही थी। गंगवार ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों को सूची बनाने को भी कहा है।

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English summary
for employees who want to go strike fourteen day prior notice is mandatory under new labour laws proposal of modi government.
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