FASTag Annual Pass आज से लागू, खरीदने की ऑनलाइन प्रक्रिया, कीमत, वैलिडिटी, कहां-कहां मान्य होगा, यहां पढ़ें
FASTag Annual Pass: देश आज 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और इसी मौके पर यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag Annual Pass लॉन्च किया है, जिसके जरिए चुनिंदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सालभर टोल-फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।
सिर्फ ₹3,000 में मिलने वाला यह पास एक साल या 200 ट्रिप (जो पहले पूरा हो) तक मान्य रहेगा। खास बात यह है कि बुकिंग और एक्टिवेशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, और इसके लिए नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रिपोर्ट में हम आपको नए FASTag Annual Pass से जुड़े सभी अहम सवालों और उनके जवाब बताएंगे, ताकि आप तुरंत इसका फायदा उठा सकें।

क्या है FASTag Annual Pass?
FASTag Annual Pass एक ऐसा डिजिटल टोल-फ्री पास है, जो चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और एक्सप्रेसवे पर आपको एक साल या 200 ट्रिप (जो पहले पूरा हो) तक बिना किसी अतिरिक्त टोल शुल्क के यात्रा करने की सुविधा देता है। यह पास खासतौर पर कार, जीप और वैन (Class-4 Vehicles) के लिए शुरू किया गया है।
FASTag Annual Pass की कीमत
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा पेश किया गया FASTag Annual Pass यात्रियों के लिए एक बेहद किफायती और सुविधाजनक विकल्प है। इसकी कीमत और वैधता को इस तरह समझें
- कीमत: इस पास की कुल कीमत ₹3,000 रखी गई है, जिसमें सभी टैक्स और GST शामिल हैं। यानी आपको अलग से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यह एकमुश्त भुगतान है, जिसे आप बुकिंग के समय ही कर देंगे।
- वैधता: पास की वैधता एक साल या 200 ट्रिप है-जो भी पहले पूरा हो, वही लागू होगा।
- अगर आपकी यात्रा की संख्या ज्यादा है, तो 200 ट्रिप पूरे होते ही पास की वैधता समाप्त हो जाएगी, भले ही साल पूरा न हुआ हो।
- वहीं, अगर आपकी यात्रा कम है, तो आप पूरे 12 महीने तक इस सुविधा का फायदा ले सकेंगे।
किन सड़कों पर लागू होगा FASTag Annual Pass?
राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highways, NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (National Expressways, NE) जिनका प्रबंधन RHAI या MoRTH द्वारा किया जाता है, उनमें यह पास मान्य होगा
ऐसे प्रमुख मार्गों में शामिल हैं
- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे
- मुंबई-नासिक, मुंबई-सूरत, मुंबई-रत्नागिरी रूट्स
लेकिन ध्यान दें
यह पास राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्टेट हाईवे (SH), स्टेट-मैनेज्ड एक्सप्रेसवे या म्यूनिसिपल रोड्स पर लागू नहीं होगा
उदाहरणस्वरूप, यह पास इन मार्गों पर लागू नहीं होगा
- मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (MSRDC द्वारा संचालित)
- सान्रृद्धि महामर्ग (Samruddhi Mahamarg)
- अगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
- बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे
कैसे खरीदें FASTag Annual Pass और कैसे होगा एक्टिवेट?
- ऑनलाइन बुकिंग करें - सबसे पहले अपने बैंक, फिनटेक ऐप (Paytm, PhonePe, Airtel Payments Bank आदि) या NHAI के आधिकारिक FASTag पोर्टल/MyFASTag ऐप पर लॉग इन करें।
- Annual Pass ऑप्शन चुनें - मेन्यू में जाकर Annual Pass चुनें और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- पेमेंट करें - ₹3,000 का भुगतान डिजिटल मोड (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड) से करें।
- VAHAN डेटाबेस वेरिफिकेशन - आपका वाहन नॉन-कमर्शियल है या नहीं, इसकी ऑटोमैटिक जांच होगी।
- तुरंत एक्टिवेशन - पेमेंट और वेरिफिकेशन के बाद आपका Annual Pass तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आपके FASTag में लिंक हो जाएगा।
कमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगा फायदा
सरकार ने साफ किया है कि FASTag Annual Pass केवल प्राइवेट कार, जीप और वैन कैटेगरी के नॉन-कमर्शियल वाहनों को ही जारी किया जाएगा। इसके लिए वाहन का विवरण VAHAN डेटाबेस से वेरिफाई किया जाएगा।
टैक्सी, कैब, ट्रक, मिनी-ट्रक या बस जैसे कमर्शियल वाहनों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।
यदि यह पास किसी अन्य वाहन पर इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, तो तुरंत डी-एक्टिवेट कर दिया जाएगा।
क्या FASTag Annual Pass ट्रांसफर हो सकता है?
नहीं। FASTag Annual Pass किसी दूसरे वाहन या व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह सिर्फ उसी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और FASTag ID से लिंक रहता है, जिसके लिए इसे खरीदा गया है। अगर आप वाहन बेचते हैं या बदलते हैं, तो पुराने पास का इस्तेमाल नए वाहन पर नहीं हो सकेगा। ऐसे में नए वाहन के लिए अलग से नया Annual Pass खरीदना पड़ेगा।
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सालाना पास में ट्रिप गिनने का तरीका
- NHAI के मुताबिक, FASTag Annual Pass में ट्रिप गिनने के नियम दो तरह के टोल प्लाजा पर अलग-अलग होंगे
- प्वाइंट-बेस्ड टोल प्लाजा - यहां हर बार टोल क्रॉस करने पर 1 ट्रिप माना जाएगा।
- उदाहरण: अगर आप आने-जाने दोनों करते हैं, तो इसे 2 ट्रिप गिना जाएगा।
- क्लोज़्ड टोल प्लाजा (एंट्री-एग्जिट सिस्टम) - यहां एंट्री और एग्जिट को मिलाकर 1 ट्रिप गिना जाएगा।
- मतलब, चाहे आने-जाने में कितने भी टोल पार हों, एक एंट्री और एक एग्जिट को एक ही ट्रिप माना जाएगा।
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