मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट की फटकार, 'मंजू वर्मा फरार हैं और किसी को नहीं पता'
नई दिल्ली। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के फरार होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को समन जारी करते हुए पूछा है कि पुलिस मंजू वर्मा को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पाई है? सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में मंजू वर्मा की घर की तलाशी ली गई थी इस दौरान उनके घर से गोला-बारूद बरामद हुए थे। इसके बाद से ही मंजू वर्मा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी जिसके बाद वो फरार हो गईं। अभी तक पुलिस उनको गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।
मामले की सुनवाई के दौरानजस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, 'बहुत खूब! कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा फरार हैं। यह कैसे हुआ कि मंत्री फरार है और किसी को नहीं पता कि वह कहां है। मुद्दे की गंभीरता का अहसास करें कि मंत्री मिल नहीं रही है। यह बहुत हुआ।' बता दें कि बिहार सरकार ने पहले कोर्ट से कहा था कि बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में मंत्री पद से इस्तीफा देने वाली मंजू वर्मा का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। लेकिन जांच में यह पता चला है कि उनके पति ने जनवरी और जून के बीच करीब 17 बार बृजेश ठाकुर से बाद हुई जो कि मामले का मुख्य आरोपी है।
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अगस्त महीने में मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा छापे के दौरान, पूर्व मंत्री के ससुराल वालों के स्वामित्व वाले बेगूसराय निवास से 50 कारतूसों की बरामदगी के बाद मंजू वर्मा और उसके पति के खिलाफ हथियार अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बालिक गृह में मिसमैनेजमैंट को लेकर राज्य के मुख्य सचिव को कोर्ट के सामने उपस्तिथ होने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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