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UP में अब रात 10 बजे तक छलकेंगे जाम, शराब की दुकानें खोलने को लेकर नए निर्देश जारी

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब राज्य में शराब और वाइन शॉप को रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि यह निर्देश कंटेनमेंट जोन्स में लागू नहीं होगा, ऐसे इलाकों में पहले की तरह ही दुकानें बंद रहेंगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन्स से बाहर के इलाकों में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक शराब और वाइन शॉप खोलने की अनुमति दे दी है।

Excise department issued new instructions to open liquor shops in Uttar Pradesh

बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ रात 9 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकती थी, हालांकि समय बदलने के शराब विक्रेताओं में भी खुशी की लहर है। राज्य सरकार के मुताबिक यह नियम कंटेनमेंट जोन्स से बाहर सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं पर लागू होगा। त्योहारी सीजन में लिए गए इस फैसले से राज्य सरकार को भी मोटी कमाई की उम्मीद है। शासनादेश के मुताबिक देशी, विदेशी शराब और बियर की दुकानें, बार और क्लब वगैरह सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी।

यह भी पढ़ें: केरल: पलक्कड़ की चेलानम आदिवासी कॉलोनी में नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर

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English summary
Excise department issued new instructions to open liquor shops in Uttar Pradesh
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