PF उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन का फायदा
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आधारित पेंशन योजना के तहत सरकार अपने अंशधाराकों को नियोक्ताओं के अनिवार्य योगदान के अलावा पेंशन में स्वैच्छिक योगदान की इजाजत दे सकती है। इससे कर्मचारियों सेवा निवृत्ति के बाद अपेक्षाकृत और अधिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। खबर आपके काम की : EPFO के सभी खाताधारकों के लिए UAN अनिवार्य

गौरतलब है कि ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों मूल वेतन और डीए के योग का 12 फीसदी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में जबकि नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है। शेष ईपीएफ में जुड़ जाता है। इसके अलावा मूल वेतन का 1.16 फीसदी सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। इससे पेंशन खाते में 15,000 रुपए मूल वेतन सीमा के साथ अधिकतम 1,424 रुपए मासिक जाता है।












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