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PF के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड, जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड जमा करने की तारीख अब 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

नई दिल्ली। नौकरीपेशा और पेंशधारियों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने अब तक अपना पीएफ खाते को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो फौरन करें। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों और पेंशनरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य बना दिया गया है। आधार कार्ड जमा करने की तारीख अब 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है।

 EPFO Extends Deadline For Aadhaar Number Submission Till March 31
यानी 31 मार्च तक आपको अपना आधार नंबर ईपीएफओ में देना होगा। दरअसल सरकार ने यह फैसला आधार एक्ट-2016 की धारा-7 के तहत किया है। इसके तहत किसी भी सरकारी सब्सिडी और लाभ के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि इम्‍प्‍लॉइज पेंशन स्‍कीम के तहत केंद्र सरकार कर्मचारी के बेसि‍क वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है जबकि 8.33 फीसदी इम्‍प्‍लॉयर हर महीने जमा करता है। सरकार इस ईपीएफओ पर सब्सिडी देती है और इसी के तहत इसे भी आधार से जोड़ने को कहा गया है।

कब है आखिरी तारीख

ईपीएफओ ने सभी पेंशनभोगियों और अंशधारकों को आधार या पंजीकरण संख्या 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराने को कहा है। इससे पहले आधार नबंर जमा करने की आखिरी तारीख 28 फरवरी थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने 120 क्षेत्रीय कार्यालयों से इस बारे में नियोक्ताओं के जरिए अंशधारकों तथा पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है। ताकि हर अंशधारकों और पेंशकभोगियों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो तय समयसीमा के भीरत अपना आधार नंबर जमा करवा सके।

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