'सफेद चटनी' के साथ नहीं खा पाएंगे मोमोज? इस राज्य ने लगाई अंडे वाली मेयोनीज पर रोक
Kerala Hindi News: केरल सरकार ने अंडे से तैयार मेयोनीज के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है।

आम जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब कच्चे अंडे से बनने वाली मेयोनीज के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इसको स्टोर करने वालों पर कार्रवाई होगी। केरल स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जनवरी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इस मामले में आदेश जारी कर दिया। हालांकि सब्जियों और पाश्चराइज्ड मेयोनीज का इस्तेमाल पहले की तरह किया जा सकेगा।
मामले में स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि गुरुवार को सभी हितधारकों के साथ इसको लेकर बैठक की गई थी। उसमें ही ये फैसला लिया गया है। कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज का समय पर इस्तेमाल नहीं होने से वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाती है। ऐसे में सभी होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, स्ट्रीट वेंडर्स आदि को इसका उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है। बैठक में सभी हित धारकों ने इस पर सहमति जताई। मंत्री के मुताबिक सब्जियों और पाश्चराइज्ड मेयोनीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है।
मंत्री ने आगे कहा कि मेयोनीज के सेवन को लेकर कई शिकायतें मिल रही थीं। आमतौर पर इस मेयोनीज का इस्तेमाल शवरमा, एग रोल, मोमोज या सैंडविच आदि के साथ किया जाता है। अगर इसको बिना पाश्चराइज्ड के रखा जाए, तो साल्मोनेला बैक्टीरिया उत्पन्न करेगा, जो स्वस्थ व्यक्तियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। ये सीधे इंसान के आंतों के तंत्र को प्रभावित करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने भी एक और आदेश जारी किया है, जिसमें खाने के पैकेट तैयार करने की तारीख, समय और एक्सपायरी डेट का स्टिकर लगाना अनिवार्य है।
नए साल पर आया था फूड प्वाइजनिंग का मामला
आपको बता दें कि नए साल पर कोट्टायम में एक नर्स ने होटल से खाना मंगवाया था, जिसे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जांच में पता चला कि उस होटल से खाना मंगाने वाले 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़े थे। तब से केरल सरकार एक्शन में है, जिसके तहत कई होटलों पर कार्रवाई की गई।












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