बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 48 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को अस्थायी रूप से 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संलग्न संपत्तियों को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व का पाया गया है।

कोलकाता, 19 सितंबर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सोमवार को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को फिर से बड़ा झटका दिया है। ईडी ने अस्थायी रूप से 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। संलग्न संपत्तियों को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के स्वामित्व का पाया गया है। इसके साथ ही इस मामले में कुल संपत्ति की कुर्की 103.10 करोड़ रुपये हो गई है।

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      पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी

      बता दें कि पश्चिम बंगाल एसएससी घोटाले के आरोपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को कोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली। अलीपुर कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को 21 सितंबर तक के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया। सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांग की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बुधवार को पार्थ चटर्जी कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान वह कोर्ट में फफक कर रो पड़े। उन्होंने कोर्ट में कहा कि मुझे राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। मुझे अपनी जिंदगी जीने दी जाए।

      पार्थ चटर्जी कोर्ट में वर्चुल माध्यम से पेश हुए

      बता दें कि पार्थ चटर्जी कोर्ट में वर्चुल माध्यम से पेश हुए। गौर करने वाली बात है ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 50 करोड़ रुपये कैश बरामद किए थे। इसके बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी, इससे पहले ईडी ने पार्थ चटर्जी की रिमांग मांगी, जिसे अलीपुर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

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