EC रिश्वत मामला: कोर्ट ने दिनाकरन के खिलाफ आरोप तय करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को एआईएडीएमके नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ पार्टी प्रतीक संबंधित चुनाव आयोग कथित रिश्वत मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया है।अदलात ने आदेश दिया है दिनाकरन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 201 (साक्ष्य को नष्ट करने) और भ्रष्टाचार रोकथाम (पीसी) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज का आदेश दिया है।

EC bribery case: Delhi court orders framing charges against AIADMK leader Dhinakaran

बता दें कि दिनाकरन ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम पार्टी बनाई थी। उन्हें यहां अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया गया था लेकिन बाद में उनको जमानत मिल गई ओर वो बाहर आ गए थे। इसके साथ-साथ अदालत ने दिनाकरन को 4 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। जब उन पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे।

वही कोर्ट ने कथित बिचौलिए कथित बिचौलिये सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भी मामले में मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया । बता दें कि सुकेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। साल 2017 में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने चार्जशीट दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने धीनाकरन के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके गुट के लिए दो पत्ते का चुनाव चिन्ह पाने के लिए रिश्वत दी थी।

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