Dry Day: 4 मई को मतगणना के दिन पूरी तरह शराबबंदी, कौन-कौन से राज्य प्रभावित-क्यों लगा प्रतिबंध?

Dry Day, No-Alcohol, 4 May 2026: अगर आप 4 मई 2026 को शराब पीने या खरीदने की योजना बना रहे हैं तो एक बार रुककर पढ़ लें। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतगणना के दिन इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण ड्राई डे घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि शराब की बिक्री, परोसना और वितरण पूरी तरह बंद रहेगा।

यह फैसला उन राज्यों में लागू होगा जहां 2026 विधानसभा चुनाव हुए थे और जहां 4 मई को वोटों की गिनती होनी है। आयोग का मकसद है कि मतगणना की संवेदनशील प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से पूरी हो।

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States-Union Territories Dry Day List: कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित होंगे?

ड्राई डे का सख्ती से पालन इन जगहों पर होगा:

  • तमिलनाडु
  • पश्चिम बंगाल
  • असम
  • केरल
  • पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश)

इन पांचों राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 4 मई शराब की कोई भी दुकान, बार, रेस्टोरेंट, होटल, क्लब या लाइसेंस्ड परिसर खुला नहीं रहेगा। यहां तक कि निजी क्लबों और बड़े होटलों में भी शराब परोसने की इजाजत नहीं होगी।

जरूरी बात: भारत के अन्य राज्यों में कोई ड्राई डे नहीं है। अगर आप इन पांच राज्यों के बाहर हैं, तो सामान्य नियम लागू रहेंगे।

'Dry Day' का मतलब क्या है? क्या-क्या बंद रहेगा?

ड्राई डे के दिन शराब से जुड़ी सारी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। इसमें शामिल है:

  • शराब की दुकानों (Theka) का बंद रहना
  • बार, पब, रेस्टोरेंट और होटलों में शराब परोसना
  • क्लबों या प्राइवेट पार्टी में शराब सर्व करना
  • किसी भी तरह की शराब की बिक्री या वितरण
  • अवैध भंडारण या सप्लाई पर भी सख्त नजर

पुलिस और आबकारी विभाग कल इन राज्यों में विशेष अभियान चलाएंगे। अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लगाया गया ड्राई डे? चुनाव आयोग का मकसद

मतगणना का दिन चुनावी प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील चरण होता है। बड़े-बड़े परिणाम आने वाले होते हैं, समर्थक इकट्ठा होते हैं, जश्न मनाए जाते हैं और कभी-कभी तनाव भी बढ़ जाता है।

  • चुनाव आयोग ने शराब पर प्रतिबंध लगाकर इन बातों को रोकना चाहता है:
  • सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना
  • किसी भी तरह की हिंसा या झड़प को रोकना
  • मतगणना प्रक्रिया को बिना बाधा के पूरा करना
  • निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना

कानूनी आधार क्या है?

यह फैसला लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135C के तहत लिया गया है। आयोग ने मतदान से 48 घंटे पहले भी ड्राई डे लागू किया था, लेकिन मतगणना के दिन एहतियात के तौर पर इसे अलग से आदेश दिया गया है।

आयोग ने सभी संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करें।

चुनाव का पूरा कार्यक्रम (संक्षेप में)

  • असम, केरल, पुडुचेरी: 9 अप्रैल को मतदान
  • तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (पहला चरण): 23 अप्रैल को मतदान
  • पश्चिम बंगाल (दूसरा चरण): 29 अप्रैल को मतदान
  • मतगणना: सभी राज्यों में 4 मई 2026 को एक साथ

गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है।

क्या करें अगर आपको शराब की जरूरत हो?

  • इन पांच राज्यों में रहने वाले लोग कल शराब खरीद या परोस नहीं सकते।
  • होटल या रेस्टोरेंट में भी सिर्फ नॉन-अल्कोहलिक ड्रिंक्स उपलब्ध होंगे।
  • अगर कोई इमरजेंसी मेडिकल वजह है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ आबकारी विभाग से विशेष अनुमति ली जा सकती है (बहुत ही दुर्लभ मामलों में)।

अन्य राज्यों के लोगों के लिए

अगर आप इन पांच राज्यों के बाहर हैं तो कल शराब की दुकानें और बार सामान्य समय के अनुसार खुली रहेंगी। कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं है। ड्राई डे सिर्फ पांच राज्यों तक सीमित है, लेकिन वहां रहने वाले लाखों लोगों को इसका पालन करना होगा। चुनाव आयोग का यह कदम चुनावी लोकतंत्र को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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