क्या आप भूजल इस्तेमाल करते हैं? निकासी की इजाजत के लिए 30 जून की तारीख आखिरी है
नई दिल्ली, 29 जून: भूजल इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। भूजल इस्तेमाल करने वाले हर उपयोगकर्ताओं को इसे जमीन के अंदर से निकासी के लिए 30 जून तक अनुमति लेना जरूरी है। इनमें सभी तरह के नए या मौजूदा उपयोगकर्ता शामिल हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करके सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इसमें पेयजल या घरों में आपूर्ति के लिए भूजल इस्तेमाल करने वालों को शामिल किया गया है। साथ ही वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है।
भूजल
की
निकासी
के
लिए
30
जून
तक
लें
अनुमति
भूजल
के
जिन
उपयोगकर्ताओं
को
इसमें
शामिल
किया
गया
है,
उनमें
आवासीय
अपार्टमेंट,
ग्रुप
हाउसिंग
सोसाइटी,
शहरी
इलाकों
में
पानी
की
सप्लाई
करने
वाली
सरकारी
एजेंसी,
थोक
में
पानी
की
सप्लाई
करने
वाले-
जैसे
कि
टैंकर,
औद्योगिक,
निर्माण,
माइनिंग
प्रोजेक्ट
और
यहां
तक
कि
स्वीमिंग
पूल
भी।
इन
सबको
भूजल
की
निकासी
के
लिए
30
जून
तक
अनुमति
लेना
जरूर
है।(तस्वीर-प्रतीकात्मक)
केंद्रीय
भूजल
प्राधिकरण
में
कराएं
रजिस्ट्रेशन
केंद्रीय
जल
शक्ति
मंत्रालय
ने
यह
भी
कहा
है
कि
सभी
मौजूदा
उपयोगकर्ताओं
को
30
जून,
2022
तक
अपने
भूजल
निकासी
को
पंजीकृत
करने
के
लिए
एक
बार
मौका
दिया
जा
रहा
है।
30
सितंबर,
2022
से
पहले
पूरा
आवेदन
जमा
करने
के
लिए
उन्हें
10,000
रुपये
की
रजिस्ट्रेशन
फीस
देनी
होगी।
मंत्रालय
ने
उपयोगकर्ताओं
से
कहा
है
कि
वे
केंद्रीय
भूजल
अथॉरिटी
के
पास
रजिस्ट्रेशन
कराएं।
बिना
अनुमति
भूजल
निकासी
गैर-कानूनी
साथ
ही
मंत्रालय
की
ओर
से
यह
भी
चेतावनी
दी
गई
है
कि
जो
उपयोगकर्ता
केंद्रीय
भूजल
प्राधिकरण
से
एनओसी
प्राप्त
किए
बिना
भूजल
की
निकासी
जारी
रखेंगे,
उनके
खिलाफ
सख्त
कार्रवाई
शुरू
की
जाएगी।
यही
नहीं
बिना
इजाजत
के
भूजल
की
निकासी
को
गैर-कानूनी
माना
जाएगा।
केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय का लक्ष्य देश के इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप इसका लगातार विकास, इसकी गुणवत्ता और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जल नीति को इस तरह से तैयार किया गया है कि देश के जल संसाधनों को एकीकृत तरीके से विकसित और प्रबंधित किया जाए, ताकि इसका नुकसान ना हो।
भूजल निकासी के रजिस्ट्रेशन के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए यह लॉग इन करें- https://cgwa-noc.gov.in