दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने फिक्की पर लगाया 20 लाख का जुर्माना, इस नियम का किया है उल्लंघन

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है। ध्वस्तीकरण किए जाने में नियमों को ना मानने पर ये कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही डीपीसीसी ने फिक्की को निर्देश दिया है कि तानसेन मार्ग स्थित परियोजना स्थल पर एंटी स्मॉग गन लगाए बिना किसी भी ध्वस्तीकरण को आगे ना बढ़ाए।

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दिल्ली सरकार ने राजधानी में बड़ी निर्माणाधीन इकाइयों पर एंटी स्मॉग गन लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को फिक्की ऑडिटोरियम में चल रहे निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने फिक्की ऑडिटोरियम में चल रहे ध्वस्तीकरण में दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद यहां चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया गया। तभी उनकी ओर से जुर्माना लगाए जाने की भी बात कही गई थी। जिसका आज ऐलान हुआ है। FICCI ऑडिटोरियम में 20 अगस्त को एन्टी स्मॉग गन लगाने को कहा गया था।

दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने 14 टीमें बनाई गई हैं, जो दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में निरीक्षण कर रही हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली की 6 बड़ी साइट्स पर दिल्ली पॉल्युशन कंट्रोल कमिटी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाई है। इन जगहों पर 'एन्टी स्मॉग गन' नहीं लगाई गई थीं। साथ ही रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स में प्रदूषण रोकथाम नियमों का उल्लघंन होने पर 5 से 20 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने की तैयारी इनसे की जा रही है।

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