रश्मिका मंदाना वाले deepfake वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, क्या-क्या लगी है धारा?
Rashmika Mandanna deepfake video case FIR: एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना वाले डीपफेक वीडियो केस में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर (FIR) दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को रश्मिका मंदाना के डीपफेक एआई-जनरेटेड वीडियो के संबंध में स्पेशल सेल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कहा, ''जांच शुरू कर दी गई है।

रश्मिका मंदाना के डीपफेक एआई-जनरेटेड वीडियो के संबंध में, आईपीसी, 1860 की धारा 465 और 469 और आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 सी और 66 ई के तहत पीएस स्पेशल सेल के तहत केस दर्ज किया गया है।
इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने भी रश्मिका मंदाना के एक डीपफेक वीडियो के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली महिला आयोग ने रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो को लेकर स्वत संज्ञान लिया है।
आयोग ने एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं 17 नवंबर तक मामले में आरोपियों के विवरण के साथ एफआईआर की एक प्रति भी मांगी गई है।
आरोपियों को कितनी हो सकती है सजा?
बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D का हवाला देते हुए, सरकारी सलाह में कहा गया है, "जो कोई भी किसी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से धोखाधड़ी करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे एक साल से तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।
इस केस में जुर्माने भी लगाया जा सकता है, जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।'' धारा 66D 'कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए सजा' से संबंधित है।












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