दिल्ली: कोर्ट ने दिए टेरर फंडिंग में गिरफ्तार नौ लोगों की रिहाई के आदेश
टेरर फंडिंग में गिरफ्तार किए गए नौ लोगों को कोर्ट ने किया रिहा
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गिए नौ लोगों को रिहा करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अदालत को बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों का किसी आतंकी गुट से कोई संबध नहीं पाया गया है। एनआईए के जांच में इनके आतंकी गुट से संबंध ना पाए जाने के बाद कोर्ट ने नौ लोगों को रिहा करने का आदेश दिया। इन सभी को बीते साल नवंबर में 36 करोड़ के पुराने (नोटबंदी के दौरान बंद हुए) नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने तब ये पैसा सीज कर जांच शुरू की थी, इन पर आरोप था कि ये लोग आतंकी गुटों को पैसा पहुंचाते हैं।
आरोपियों में प्रदीप चौहान, भगवान सिंह और विनोद श्रीधर दिल्ली के, दीपक तोरानी मुंबई से, एजाजुल हसन उत्तर प्रदेश से, जसविंदर सिंह नागपुर से, उमर मुश्ताक डार, शाहनवाज मीर और माजिद यूसुफ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। एनआईए की टीम ने बीते साल दिल्ली के कनॉट पैलेस एरिया से सात लोगों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 28 कार्टून में 1000 और 500 के बंद हो चुके नोट मिले थे। ये लोग चार गाडियों में इस पैसे को ले जा रहे थे। एनआईए की टीम ने मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ा था।
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