20 Vehicles Burnt : दिल्ली में आपसी दुश्मनी, सनकी शख्स ने कार पार्किग में आग लगाई, 20 गाड़ियां खाक, VIDEO
दिल्ली के सुभाष नगर में मल्टी-लेवल पार्किंग में खड़ी कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। 20 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं।
20 Vehicles Burnt : दिल्ली में एक सनकी शख्स ने कार पार्किंग में कार में आग लगा दी। मामला निजी दुश्मनी का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सफेद होंडा सीआरवी से आने के बाद कार पार्किंग में खड़ी एर्टिगा के टायर में आग लगा देता है। आग लगाने के बाद शख्स उसी कार से वापस लौट गया। आग इतनी भयानक थी कि पार्किंग में खड़े 20 वाहन जलकर खाक हो गए।
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जलकर खाक हुईं लाखों की कारें
रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने दिल्ली के सुभाष नगर में मल्टी-लेवल पार्किंग में खड़ी कार में आग लगा दी। इसके बाद 20 कारें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। अधिकारियों को दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में आग लगने की सूचना सुबह करीब साढ़े चार बजे मिली।
आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार
दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पार्किंग में लगे सीसीटीवी में व्यक्ति को सफेद होंडा सीआरवी से आने के बाद एर्टिगा के टायर में आग लगाते दिखा। पुलिस ने कार को ट्रैक किया और उस व्यक्ति की पहचान सुभाष नगर निवासी 23 वर्षीय यश अरोड़ा के रूप में की है। आग लगाने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
6 कारें पूरी तरह नष्ट, केवल 14 के नंबर पहचाने जा सके
पूछताछ के दौरान उसने कहा कि वह अर्टिगा के मालिक इशान से किसी निजी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। वह ईशान की कार को जला कर खाक करना चाहता था। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग के अनुसार, "20 कारों में से केवल 14 की पंजीकरण संख्या का पता लगाया जा सका है। आग से क्षतिग्रस्त होने के कारण 6 कारों के नंबर नहीं पहचाने जा सके। वाहनों की केवल चेसिस देखी जा सकती है। सात फायर टेंडर को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज
घटना की सूचना दमकल विभाग को सुबह करीब चार बजे मिली। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सुबह 6.10 बजे काबू पाया जा सका। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने आरोपी यश अरोड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग या विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल) और धारा 427 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम के लिए बने कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।