डीयू में फिर से चुनाव की कराने की मांग पर सस्पेंस बरकरार, हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला

नई दिल्ली। फर्जी डिग्री विवाद में फंसे दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष अंकिव बसोया के इस्तीफे के बाद कई छात्र संगठनों ने फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। कई छात्र संगठनों ने हाईकोर्ट याचिका दाखिल कर यूनिवर्सिटी में फिर से मतदान कराने की मांग की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन (DUSU) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Delhi High Court reserves order on a plea seeking re-election of Delhi University Students Union

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संगठन (DUSU) चुनाव दोबारा करवाए जाने का आग्रह किया गया था, और दावा किया गया था कि अध्यक्ष पद पर विजयी रहे एबीवीपी के अंकिव बसोया ने 'फर्ज़ी प्रमाणपत्र' देकर विश्वविद्यालय में प्रवेश हासिल किया था।

उधर अंकिव बसोया के इस्तीफे के बाद एनएसयूआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय से नए चुनाव कराने या अध्यक्ष पद चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रहे शनि चिल्लर को अध्यक्ष बनने की मांग की थी। इसे लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा था।

इसके अलावा अंकिव बसोया फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय ने पुलिस में शिकायत दी है। विश्वविद्यालय की तरफ मामले में पुलिस में शिकायत देने के बाद अब जल्द ही पुलिस एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अंकिव बसोया को डूसू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने को कहा था। साथ ही उसे संगठन से भी सस्पेंड कर दिया था।

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