दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वर्मा ने घर में नकदी रखने से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने अपने आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने के आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय को दिए गए बयान में, जस्टिस वर्मा ने इन दावों को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो उन्हें और न ही उनके परिवार को स्टोर रूम में नकदी होने का कोई पता था।

 न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी संबंधी दावों को खारिज किया

न्यायमूर्ति वर्मा की प्रतिक्रिया मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा शुरू की गई आंतरिक जांच के बाद आई है। उन्होंने मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जाँच नहीं की, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि घटना के दौरान मौजूद उनके परिवार या कर्मचारियों को कोई नकदी नहीं दिखाई गई।

विवाद 14-15 मार्च, 2025 को उनके आवास के कर्मचारियों के क्वार्टर के पास स्टोर रूम में आग लगने के बाद पैदा हुआ। जस्टिस वर्मा ने बताया कि यह कमरा, विभिन्न सामानों को संग्रहीत करने के लिए उपयोग किया जाता है, सामने के गेट और कर्मचारियों के क्वार्टर के पिछले दरवाजे दोनों से पहुँचा जा सकता है, और यह उनके मुख्य आवास से अलग है।

आग लगने के समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में थे, घर पर केवल उनकी बेटी और बुजुर्ग माँ थीं। वे 15 मार्च, 2025 को भोपाल से इंडिगो की उड़ान से दिल्ली लौटे। उनकी बेटी और निजी सचिव ने आधी रात के आसपास आग लगने पर दमकल विभाग को सूचित किया।

आग बुझाने के बाद, मौके पर कोई नकदी नहीं मिली। जस्टिस वर्मा ने दोहराया कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने स्टोर रूम में कोई नकदी रखी और इसके विपरीत किसी भी सुझाव को बेतुका बताया। उन्होंने सवाल किया कि कोई भी खुले, सुलभ क्षेत्र में पैसे क्यों रखेगा।

घटना जस्टिस वर्मा के लुटियन दिल्ली आवास पर होली की रात, 14 मार्च को रात 11:35 बजे के आसपास हुई। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक जाँच शुरू की गई थी, जिसमें जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का एक अलग प्रस्ताव भी था।

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