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सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक लगाने वाली याचिका कोर्ट में खारिज, कहा- भावनाएं आहत हुई हों तो कुछ बेहतर पढ़ें

कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' बर बैन लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि किताब को पढ़ने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हों तो कुछ बेहतर पढ़ें।

नई दिल्ली, 25 नवंबर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' बर बैन लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि किताब को पढ़ने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हों तो कुछ बेहतर पढ़ें। बता दें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि खुर्शीद ने अपनी पुस्तक 'सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन आवर टाइम्स' में हिंदुत्व के की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकवादी समूहों के जिहादी इस्लाम से की है।

Salman Khurshid

आप लोगों से मना करें कि वो किताब न खरीदें- कोर्ट
खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और उसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग करने वाले याची से कोर्ट ने कहा कि किताब पर बैन लगाने के बजाय आप लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो उनकी पुस्तक को न खरीदें न पढ़ें? कोर्ट ने कहा कि सभी को बताएं कि यह किताब अच्छी नहीं है और इसे न पढ़ें। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो वे कुछ बेहतर पढ़ सकते हैं।

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    Book Controversy: Salman Khurshid की किताब बैन करने वाली याचिका Delhi HC से ख़ारिज | Oneindia Hindi

    अभिव्यक्ति की आजादी का गलत फायदा उठाया गया है
    याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दूसरों की भावनाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। याची ने कहा कि इस किताब में अनुच्छेद 19 में दर्ज उचित प्रतिबंधों का उल्लंघन किया गया है।

    'द सैफरन स्काई' शीर्षक नाम के अध्याय पर हो रहा बवाल
    इस पर अदालन के कहा कि मामला किताब के एक अंश का है न कि पूरी किताब का। कोर्ट ने कहा कि यदि आप प्रकाशक का लाइसेंस रद्द करना चाहते हैं तो वह एक अलग बात है। हमारे सामने पूरी किताब नहीं रखी गई है, यह केवल एक अंश है। बता दें कि विवाद इस पुस्तक के 'द सैफरन स्काई' शीर्षक नाम के अध्याय को लेकर है, जिसको लेकर याचिकाकर्ता का तर्क है कि इसमें हिंदू धर्म की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से की गई है।

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