दिल्ली हाईकोर्ट: हनुमान प्रतिमा से अतिक्रमण बढ़ रहा है, इसे हटाने पर विचार करें
Recommended Video
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने झंडेवालान और करोल बाग के बीच खड़ी हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट कर दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर विचार करने को आदेश दिया है। कोर्ट ने राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली अथॉरिटीज से कहा कि वे इस हनुमान प्रतिमा को हटाने का विचार करें।
मध्य दिल्ली में 108 फुट हनुमान प्रतिमा करीब डेढ़ साल से खड़ी है, जिससे अब कोर्ट ने कहा कि एयरलिफ्ट से दूसरी जगह शिफ्ट करने पर विचार करें। कोर्ट के मुताबिक, इस प्रतिमा के वजह से आसपास अवैध अतिक्रमण हो गया और इस वजह सड़कों पर भी भारी जाम लगता है। कोर्ट ने कहा कि इसे हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करें और चाहे तो वे इस बारे में उपराज्यपाल से मीटिंग करें।
कोर्ट ने कहा कि अमेरिका में भी एयरलिफ्ट से कई ऊंची इमारतों को शिफ्ट किया जा चुका है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सिविक अथॉरिटीज यह दिखाएं कि एक स्थान पर भी कानून लागू किया जा रहा है, तो शहर के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। कोर्ट ने इस पर जल्द विचार करने और अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिए हैं।