जीटीबी अस्पताल में दिल्लीवासियों को आरक्षण पर हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस

जीटीबी अस्पताल में दिल्लीवासियों को आरक्षण पर हाईकोर्ट का केजरीवाल सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल में 80 प्रतिशत बिस्तर दिल्लीवासियों के लिए आरक्षित करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार के फैसले पर स्टे की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार को तीन दिन के भीतर इस पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

Delhi HC issued notice to Delhi govt on PIL about GTB Hospital

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दिल्लीवालों के लिए ओपीडी में 80 फीसदी बेड आरक्षित कर दिए हैं। दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

अस्पताल का दौरा करने के बाद गुरुवार को केजरीवाल ने कहा है कि हर किसी के लिए आपातकालीन सुविधा उपलब्ध है और ओपीडी भी सभी के लिए फ्री है। केवल दो चीजें प्रतिबंधित हैं, अब दिल्ली के बाहर के लोगों को मुफ्त दवाएं मुहैया नहीं कराई जाएंगी और 80 प्रतिशत बिस्तर दिल्ली के निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

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