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निर्भया: दोषियों के सारे विकल्प हुए खत्म, कल चौथी बार जारी होगा डेथ वारंट

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड के दोषी पवन कुमार गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। अब दोषियों के सभी कानूनी उपाय समाप्त हो चुके हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है। दिल्‍ली सरकार एक बार फिर से दोषियों के डेथ वारंट के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में गुरुवार को दो बजे सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार की याचिका पर कोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी किया।

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    निर्भया के दोषियों की फांसी तीन बार टल चुकी है

    निर्भया के दोषियों की फांसी तीन बार टल चुकी है

    पहले ही निर्भया के दोषियों की फांसी तीन बार टल चुकी है। अब गुरुवार को कोर्ट की ओर से अगर फांसी का तारीख तय होती है तो यह चौथी बार होगी जब निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट जारी होंगे। वहीं निर्भया के पिता ने कहा, पवन गुप्ता के पास बस एक विकल्प बचा है। दया याचिका ठुकराए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख करना, बाकी सब अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुके हैं।

     'लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय होगा'

    'लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय होगा'

    उन्होंने कहा कि, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हमें यकीन है कि न्याय होगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि दोषियों को इस महीने फांसी हो जाएगी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय होगा। आपको बताते चलें कि, निर्भया के साथ 16 दिसंबर, 2012 को दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में सामूहिक बलात्कार और उसपर बर्बरता से हमला किया गया था। निर्भया की 29 दिसंबर को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में मौत हो गयी थी, जहाँ उसे बेहतर चिकित्सा के लिए ले जाया गया था।

    पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी

    पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी

    गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिन में बताया कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में फांसी की सजा का सामना कर रहे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकरा दी है। निचली अदालत ने 17 फरवरी को चारों दोषियों 32 वर्षीय मुकेश कुमार सिंह, 25 वर्षीय पवन, 26 वर्षीय विनय शर्मा और 31 वर्षीय अक्षय कुमार सिंह को फांसी देने के लिए तीन मार्च सुबह छह बजे तय की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के जल्द ही इस पर सुनवाई कर सकते हैं।

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