दिल्ली सरकार का आदेश- बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को 24 घंटे में करें डिस्चार्ज
नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस का संकट बढ़ता ही जा रहा है जिसके बाद से देशभर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर कहा था कि अब सिर्फ गंभीर कोरोना वायरस मरीजों को ही भर्ती किया जाए। इन्हीं दिशानिर्देशों के मुताबिक अब दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को आदेश दिया है कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों को 24 घंटे की भीतर ही डिस्चार्ज करें।

दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को एक गाइडलाइन जारी कर सरकारी और प्राइवेड अस्पतालों को यह निर्देश दिया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक एसिप्टोमैटिक और हल्के लक्षण वाले मामलों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल को किसी भी हल्के या एसिप्टोमैटिक मरीज को अस्पताल में भर्ती करने के 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज करना होगा।
केंद्रीय और दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक यह साफ हो गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में अब कोरोना मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाएगा। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि दिल्ले के 80 फीसदी मरीजों का इलाज घर पर किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन भी जारी की थी।
सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हो राजधानी के अस्पतालों का इस्तेमाल
केजरीवाल सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं की जांच के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जिसमें दिल्ली के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए किए जाने की बात कही गई है। कमेटी के मुताबिक अगर सरकार ने सभी राज्यों के लोगों को इजाजत दी, तो तीन दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। इस मामले में अभी तक दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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