Arvind Kejriwal Bail: CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 156 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर
Arvind Kejriwal Bail: आम आदमी पार्टी (AAP) के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सीएम केजरीवाल 156 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे। फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचकले पर जमानत के आदेश दिए है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही बताया है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई (CBI) की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत के लिए सीएम केजरीवाल की ओर से दो याचिकाएं दायर की गई थीं।

जस्टिस भुइयां ने कहा- जमानत नियम है, जेल अपवाद
अरविंद केजरीवाल की जमानत फैसला सुनाते हुए जस्टिस भुइयां ने कहा, "जमानत नियम है, और जेल अपवाद। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और मुकदमे की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए।"
अपने फैसले में जस्टिस भुइयां ने सीबीआई द्वारा दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, "असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता, इसलिए इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है।"
5 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट में पांच सितंबर को इस पर सुनवाई हुई थी। जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दिल्ली शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम केजरीवाल पिछले छह महीने से जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई 13 सितंबर की कॉज लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुबह 10.30 बजे के आस फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस उज्जल भुइयां भी शामिल थे, जिन्होंने 5 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।












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