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मानहानि केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिया 12 फरवरी का वक्त

हाल ही में दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली की मुलाकात हुई थी

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह मानहानि के मुकदमे में वित्त मंत्री अरुण जेटली से जिरह 12 फरवरी को समाप्त करें। यह मुकदमा केंद्रीय वित्त मंत्री ने अरविंद केजरीवाल और आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर किया है। अरुण जेटली ने केजरीवाल के अलावा के आशुतोष, कुमार विश्वास, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक बाजपेयी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिरह के दौरान 250 से अधिक सवाल रखे

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिरह के दौरान 250 से अधिक सवाल रखे

संयुक्त रजिस्ट्रार राकेश पंडित ने कहा कि उन्होंने वाद के रिकॉर्ड का अध्ययन किया और पाया कि केंद्रीय मंत्री को आठ अलग-अलग तारीखों पर बुलाया गया और मुख्यमंत्री ने जिरह के दौरान उनके सामने 250 से अधिक सवाल रखे। पंडित ने कहा, 'मुझे महसूस होता है कि प्रतिवादी को याचिकाकर्ता जेटली से जिरह के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया है।' प्रतिवादी को यह निर्देश देना जरूरी है कि वह अपना साक्ष्य दर्ज करने का काम 12 फरवरी तक पूरा करें। केजरीवाल को भविष्य में जिरह के लिए और तारीख नहीं दी जाएगी।'

हाल ही में हुई थी मुलाकात

हाल ही में हुई थी मुलाकात

हाल ही में दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली की मुलाकात हुई थी। दोनों पास में बैठे, उनके बीच बातचीत हुई और दोनों के चेहरों पर मुस्कराहट दिख रही थी। इस संयोग को देखकर डिनर में शामिल अतिथि भी काफी अच्छा महसूस कर रहे थे।

राम जेठमलानी ने की थी पैरवी

राम जेठमलानी ने की थी पैरवी

बता दें कि केजरीवाल की ओर से इस मामले में वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने पैरवी की थी। सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने जेटली के लिए धूर्त शब्द का प्रयोग किया था। जिसके बाद जेठमलानी ने कहा था कि वो ये अपनी क्लाइंट अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही कर रहे हैं। जिस पर जेटली और उनके वकीलों ने सख्त ऐतराज किया था। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान राम जेठमलानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली का चरित्र प्रमाण के लिए कहा था कि क्या आपके आचरण का प्रमाण मोदी से लें? धूर्त कहने पर भी जेटली ने एक और मानहानि का केस केजरीवाल पर दर्ज करवाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के एक नए मानहानि के मुकदमे में केजरीवाल पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा चुका है।

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English summary
Defamation case: Wind up Jaitley’s cross examination by February 12, Delhi HC to Arvind Kejriwal
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