एम मुकेश की कुर्सी खतरे में? केके शैलजा ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर लगे आरोपों पर दिया बड़ा बयान
सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के के शैलजा ने विधायक एम मुकेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ लगे आरोप साबित होते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
शैलजा ने गुरुवार को कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि पार्टी के विधायक एम मुकेश ने उन अपराधों को अंजाम दिया है जिनका उन पर आरोप है, तो उन्हें विधायक पद पर बने नहीं रहना चाहिए। शैलाजा ने जिक्र किया कि न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद एक विशेष जांच दल (एसआईटी) वर्तमान में सभी आरोपों की जांच कर रहा है, जिसमें मुकेश के खिलाफ आरोप भी शामिल हैं।

शैलाजा ने जोर देकर कहा कि सरकार एसआईटी के निष्कर्षों के आधार पर उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा, "अगर उसने अपराध किया है, तो वह उस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। लेकिन, अभी हम जांच के शुरुआती चरण में हैं और हम यह नहीं कह सकते कि उसे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं।"
उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि सरकार अपराधी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की रक्षा नहीं करेगी और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी व्यक्ति के पक्षपात नहीं है। पूर्व राज्य स्वास्थ्य मंत्री शैलाजा ने, एलडीएफ के संयोजक ई पी जयराजन द्वारा लिया गया रुख दोहराते हुए इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इसी तरह के आरोपों का सामना करने वाले कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुकेश के मामले में यह रुख जरूरी नहीं है।
शैलाजा ने महिलाओं और पीड़ितों के लिए सरकार के समर्थन को दोहराया, यह इंगित करते हुए कि न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन 2017 में किया गया था और विभिन्न अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।
कोच्चि के मरडू पुलिस स्टेशन में बुधवार रात अभिनेता एम मुकेश के खिलाफ आईपीसी धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला आईपीसी के तहत दर्ज किया गया था क्योंकि कथित अपराध नए भारतीय न्याय संहिता के लागू होने से पहले हुआ था।
जांच जारी
यह न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट में सामने आए विभिन्न निर्देशकों और अभिनेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद एक उच्च प्रोफ़ाइल मलयालम फिल्म हस्ती के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी है। बुधवार को, तिरुवनंतपुरम संग्रहालय पुलिस ने अभिनेता सिद्दीक पर आठ साल पहले एक होटल में एक अभिनेत्री के साथ कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया।
पश्चिम बंगाल की एक महिला अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर निर्देशक रंजीत के खिलाफ आईपीसी धारा 354 (महिला पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत पहला मामला दर्ज किया गया था, जो 2009 की घटना से संबंधित था। इन आरोपों के बाद, रंजीत ने राज्य द्वारा संचालित केरल चालचित्र अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ आरोपों के बाद सिद्दीक ने मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (एएमएमए) के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया।
न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट
2017 में अभिनेत्री पर हुए हमले के मामले के बाद केरल सरकार द्वारा न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण के उदाहरण सामने आए। इन आरोपों के बीच, राज्य सरकार ने 25 अगस्त को इन मुद्दों की जांच के लिए सात सदस्यीय विशेष जांच दल के गठन की घोषणा की।












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