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कोरोना का कहर: महाराष्ट्र की जेलों से रिहा किये जाएंगे 50 प्रतिशत कैदी

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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य भर में जेलों में बंद 50 फीसदी कैदियों को अस्थायी रूप से रिहा करने का फैसला किया है। आर्थर रोड जेल में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की लगातार बढ़ती संख्या (185) , बाइकुला महिला जेल और सतारा जिला जेल में सामने आए नए कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए उच्च शक्ति समिति ने राज्य के कुल 35,239 कैदियों में से 17,000 से अधिक विचाराधीन कैदियों/ कैदियों को रिहा करने जा रही है।

लगभग 50 प्रतिशत कैदियों को अस्थायी जमानत

लगभग 50 प्रतिशत कैदियों को अस्थायी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एए सैयद, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चांडे और महाराष्ट्र के महानिदेशक जेल एसएन पांडे की समिति ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोरोनो वायरस के प्रकोप के कारण देश भर की जेलों का विघटन करने का आह्वान किया था। समिति ने सोमवार को राज्य भर की जेलों से लगभग 50 प्रतिशत कैदियों को अस्थायी जमानत या पैरोल पर रिहा करने का फैसला लिया।

जेलों में बंद कैदियों के बीच कोविड-19 के संक्रमण

जेलों में बंद कैदियों के बीच कोविड-19 के संक्रमण

समिति ने 23 अप्रैल, 2020 के एक आदेश में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अधिवक्ता एसबी तालेकर द्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधित्व को भी सुना। तलेकर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था और जेलों में बंद कैदियों के बीच कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पैरोल पर रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया था।

इन कैदियों को किया जाएगा रिहा

इन कैदियों को किया जाएगा रिहा

उच्च स्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है कि केवल 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराधियों / कैदियों को आपातकालीन पैरोल पर रिहा किया जाएगा, जबकि उन अभियुक्तों को जो मकोका, एमपीआईडी, पीएमएलए, NDPS,UAPA जैसे विशेष अधिनियम के तहत जेल में बंद हैं, उन्हें इससे बाहर रखा गया है। जेल अधिकारियों को इन कैदियों को रिहा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। समिति ने कहा कि इससे जेलों में कैदियों की संख्या में काफी कमी आएगी इससे 35,239 कैदियों में से लगभग 50 प्रतिशत कैदियों को रिहा करने की उम्मीद है।

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English summary
covid 19 State High Power Committee Decides To Release 50 percent Prisoners In Maharashtra
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