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कोर्ट का कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी पर शिंकजा, UAPA के तहत आरोप तय करने के दिए आदेश

कोर्ट का कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी UAPA के तहत आरोप तय करने के दिए आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया आंद्राबी के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने आसिया के साथ उनकी दो सहयोगियों के खिलाफ भी देश के विरूद्ध कथित तौर पर युद्ध छेड़ने, राजद्रोह और आतंकवाद की साजिश करने के आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। आसिया के प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत पर देश की एकता और अखंडता को अस्थिर करने के प्रयासों में संलिप्त रहने के आरोप हैं। संगठन प्रमुख अंद्राबी, फहमीदा और नसरीन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।

Delhi court orders Kashmir separatist Asiya Andrabi to be charged under UAPA for waging war against India

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने सोमवार को आसिया अंद्राबी और उनकी सहयोगियों-सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 121 ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 124 ए (राजद्रोह), 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच रंजिश बढ़ाने), 153 बी (राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ बयानबाजी) और 505 (शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक बयान) के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए।

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