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शूटर तारा शाहदेव को पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से मिला तलाक, पढ़िए पूरा मामला

नेशनल शूटर तारा शाहदेव को पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से तलाक मिल गया है। शाहदेव ने पिछले साल तलाक की अर्जी डाली थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए रांची के फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी दी। सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष कोर्ट में मौजूद थे।

नई दिल्ली। नेशनल शूटर तारा शाहदेव को पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से तलाक मिल गया है। शाहदेव ने पिछले साल तलाक की अर्जी डाली थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए रांची के फैमिली कोर्ट ने उन्हें तलाक की मंजूरी दी। सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष कोर्ट में मौजूद थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य जज ब्रजेश कुमार गौतम ने तलाक को मंजूर किया। तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से 2014 में शादी की थी।

Tara Shahdeo

रांची के फैमिली कोर्ट ने शूटर तारा शाहदेव का तलाक का मामला मंजूर कर लिया है। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट में तारा शाहदेव और रकीबुल हसन दोनों मौजूद थे। तारा शाहदेव की तरफ से वकील ने एलसीएन शाहदेव ने बताया कि 'उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 (1) (c) और 13 (1) (I-A) के तहत तलाक के लिए अर्जी डाली थी। ये सेक्शन झूठी सूचना देकर शादी करने और क्रूरता से संबंधित है। अदालत के समक्ष हमारा मामला यह था कि 7 जुलाई, 2014 को विवाह के एक दिन बाद से पीड़ित पर यातना देकर दूसरे धर्म में परिवर्तित होने का दबाव दिया जा रहा था।'

'तारा पर अत्याचार किया गया था और इस्लामिक रीति-रिवाजों के जरिये उसकी शादी कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद, पुलिस की मदद से केस फाइल किया गया। तलाक याचिका 6 जनवरी, 2017 को दायर की गई थी।'

कोर्ट के फैसले के बाद तारा ने कहा कि उन्हें अभी बाकी मामलों में न्याय मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब वो अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगी। बता दें कि ये बहुचर्चित मामला साल 2014 में नेशनल लेवल की शूटर तारा शाहदेव के रंजीत सिंह कोहली नाम के व्यक्ति से शादी करने से शुरू हुआ था।

2014 में शादी के बाद तारा ने रंजीत उर्फ रकीबुल और उसकी मां कौशल रानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। तारा ने रकीबुल पर अपनी पहचान छिपाकर उनसे शादी करने और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था। तारा ने हसन द्वारा मारपीट करने और उनका जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने का भी आरोप लगया था। रकीबुल हसन 27 अगस्त, 2014 से जेल में है, जबकि उसकी मां जमानत पर बाहर है।

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