सौतेले पिता ने की मां की हत्या, पांच साल की बेटी की गवाही ने पहुंचाया जेल

एक पांच साल की बच्ची की गवाही से उसकी मां के खूनी को सजा मिल पाई। बच्ची की मां की हत्या उसी के सौतेले पिता ने की थी। पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद किचन में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है।

नई दिल्ली। एक पांच साल की बच्ची की गवाही से उसकी मां के खूनी को सजा मिल पाई। बच्ची की मां की हत्या उसी के सौतेले पिता ने की थी। पति-पत्नी में किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद किचन में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने पति को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है।

Murder

दिल्ली में एक पांच साल की बच्ची की गवाही उसकी मां के हत्यारे को पकड़वाने में सबसे अहम सबूत बनी। महेश (बदला हुआ नाम) और पूजा (बदला हुआ नाम) की एक-दूसरे से दूसरी शादी की थी। महेश की पहली पत्नी की मौत होने के बाद उसने पूजा से दूसरी शादी की। पहली पत्नी से उसके दो बच्चे हैं जो मसूरी के हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं। पूजा के भी अपनी पहली शादी से एक बेटा और एक बेटी हैं, जो उसी के साथ रह रहे थे। पूजा की पांच साल की बेटी की गवाही उसकी हत्या में सबसे अहम सबूत बनीं।

पांच साल की बच्ची ने हाईकोर्ट में बताया कि घटना वाले दिन उसे किचन से मारने और रोने की आवाज आ रही थी। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि उसका सौतेला बाप उसकी मां को मार रहा है। उसके पिता ने उसे अंदर जाने के लिए भी कहा। फिर बच्ची ने देखा कि उसके पिता ने उसकी मां पर किसी नोकीली चीज से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बाप ने उसकी मां के मुंह में गैस का पाइप भी डाला। बच्ची के बयान पर आरोपी पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि उसे उसके ननिहाल ने बहलाया-फुसलाया है, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि बच्ची का बयान एक दैसा है और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बच्ची के बयान का साथ देती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैंची पर मिला खून किसी इंसान का ही है और पोस्टमॉर्टम में आया है कि पत्नी के फेफड़ों पर कई वार किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी के शरीर पर कई वार किए गए हैं, जिससे साफ होता है कि महेश उसे मारना चाहत था। कोर्ट ने आरोपी पती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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