डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा महामारी रोग अधिनियम अध्यादेश: पीएम मोदी
नई दिल्ली। महामारी रोग अधिनियम में बदलाव के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने कहा है कि यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 प्रत्येक और हर स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो COVID-19 से बहादुरी से जूझ रहे हैं। यह हमारे पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनकी सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। बता दें कि पीएम मोदी ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा तथा उनके रहने एवं काम करने की जगह को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। जावडेकर ने संवाददाताओं से कहा कि अध्यादेश को महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन के लिए मंजूरी दी गई है।