Corona Guidelines: जानें नवरात्रि और रमजान को लेकर यूपी, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में क्या हैं नियम?
लखनऊ, अप्रैल 12: कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 13 अप्रैल से नवरात्रि और रमजान की शुरूआत हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य राज्यों ने कोरोना के चलते सख्त गाइडलाइन जारी की है। प्रदेश सरकारों द्वारा लागू किए गए नियमों का उलंघन करते अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश में नवरात्रि और रमजान को लेकर क्या नियम हैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र और रमजान के लिये 'सुरक्षा और बचाव' का मंत्र दिया है। जिसमें सरकार का स्वच्छता, सेनिटाइजेशन और फॉगिंग पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में केवल 5 लोगों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रसाद बांटने और पवित्र जल के छिड़काव पर भी प्रतिबंध रहेधर्मस्थलों में सैनिटाजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का धार्मिक स्थलों में पालन कराए जाने के लिये भी अधिकारियों को सख्ती बरतने के लिये कहा है। शहरों के साथ गांवों में भी स्वच्छता व फॉगिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा बस स्टेशनों पर हों सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है। कोविड हेल्प डैस्क बनाई गई है।
दिल्ली में नवरात्रि और रमजान को लेकर नियम क्या हैं?
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और रमजान पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन हो इस पर विशेष ध्यान दे रही है। चूंकि 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है, इसलिए श्रद्धालु सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही मंदिर जा पाएंगे। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि किसी को भी COVID-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मंदिरों में थर्मल स्कैनर और सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई गई है साथ ही, माला, नारियल जैसे प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने रविवार को कोरोना संबंधी नई पाबंदियों की घोषणा की थी। इस आदेश के अंतर्गत सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
महाराष्ट्र में नवरात्रि और रमजान को लेकर नियम क्या हैं?
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद लगाया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र चूंकि सर्वाधिक प्रभावित राज्य है इस कारण सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे लेकिन धार्मिक स्थलों के पुजारी, मौलाना, ग्रंथी पूजा-पाठ कर सकेंगे।
महाराष्ट्र में नवरात्रि और रमजान को लेकर नियम क्या हैं?
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद लगाया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र चूंकि सर्वाधिक प्रभावित राज्य है इस कारण सरकारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों समेत तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे लेकिन धार्मिक स्थलों के पुजारी, मौलाना, ग्रंथी पूजा-पाठ कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश में नवरात्रित्र और रमजान को लेकर नियम क्या हैं?
मध्यप्रदेश में कोरेाना के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश के 11 जिलों में पूर्व में ही पूर्ण लॉकडाउन 19 अप्रैल लगाया गया है। जिसके चलते इन जिलों में लॉकडाउन के चलते धार्मिक स्थल बंद रहेगा लेकिन सभी धार्मिक स्थलों पर पुजारी, मौलवी और पादरी पूजा कर सकेंगे।
बिहार और राजस्थान में नवरात्रिऔर रमजान को लेकर नियम क्या हैं?
वहीं बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में 30 अप्रैल तक सभी धर्मस्थल भी बंद करने का फैसला सुनाया था और किसी भी धार्मिक समारोह की भी अनुमति नहीं है। वहीं राजस्थान उन राज्यों में से है जहां अभी तक सरकार ने त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, मेलों पर कोई रोक नहीं लगाई है।
नवरात्रि
कल
से:
सभी
मंदिर
बंद
रहेंगे,
गुजरात
सरकार
का
हुकुम-
लोग
अपने
घरों
में
करें
पूजा
पाठ