हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस, ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं यौन शोषण का केस
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया है कि यौन शोषण के मामले में ट्रांसजेंडर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस ने अदालत में साफ किया कि यौन शोषण से जुड़े क्रिमिनल लॉ में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी आते हैं। पुलिस कमिश्नर की ओर से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और संगीता ढींगरा की बेंच को ये जानकारी दी गई।
पुलिस की ओर से अदालत को बताया गया कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जब सेक्शन 354ए के तहत केस दर्ज कराएगा तो पुलिस एफआईआर करेगी। बीते हफ्ते ट्रांसजेंडर समुदाय के एक शख्स ने शिकायत की थी कि उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा था।
ट्रांसजेंडर समुदाय के शख्स की ओर से दायर की गई याचिका में आईपीसी की धारा 354ए के कुछ क्लोज और सब-सेक्शन को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 354-ए के कुछ क्लोज पुलिस ने इस तरह से परिभाषित किए हैं कि इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को बाहर कर दिया गया है। इससे उसकी यौन शोषण की शिकायत दर्ज नहीं हो सकी।
याचिका दायर करने वाली ट्रांसजेंडर छात्रा का कहना है कि कॉलेज में उसका कुछ छात्रों ने यौन शोषण किया। जब वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची तो उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। वो अधिकारियों के पास पहुंची तो बताया गया कि शिकायत नहीं दर्ज हो सकती है। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का रुख किया।
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