शिवराज सिंह पर आरोप लगाना महंगा पड़ा कांग्रेस प्रवक्ता को, 2 साल की सजा
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ व्यापम घोटाले को लेकर गंभीर आरोप लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता को महंगा पड़ा है। मानहानि मामले में भोपाल जिला अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया है। केके मिश्रा ने शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया था कि उन्होंंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी की थी। कोर्ट के फैसले से पहले केके मिश्रा ने कहा था कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उन्हें स्वीकार होगा।

व्यापम मामले में केके मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंंने दोनों पर व्यापम परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। जिसके बाद 2014 में कांग्रेस प्रवक्ता पर मानहानि का दावा ठोका गया था और इस मामले में 26 जून को सुनवाई शुरू हुई थी। गौरतलब है कि व्यापम घोटाले में अपना बचाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि 19 परीक्षार्थियों की भर्ती का आरोप गलत है, क्योंकि गोंदिया का एक भी अभ्यर्थी नियुक्त नहीं हुुआ है। मुख्यमंत्री के फूलसिंह चौहान के मामा नहीं हैं, उनके सिर्फ एक मामा थे जिनका निधन हो चुका है। साथ ही सीएम हाउस से 139 नंबर पर कॉल का दावा भी झूठा निकला है।












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