मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा पूर्व IAS अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने गिरफ्तारी को "परेशान करने वाली" बताया और 20 अप्रैल को टुटेजा की हिरासत से जुड़े चौंकाने वाले तथ्यों का उल्लेख किया।

5 दिसंबर को कोर्ट ने टुटेजा को गिरफ्तार करने में ईडी की त्वरित कार्रवाई की आलोचना की। बेंच ने इस मामले में जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा, "यह निंदनीय है। आप आधी रात को किसी व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? यह क्या हो रहा है, क्या यह इतना जरूरी था। आप उसे अगले दिन बुला सकते थे। वह कोई आतंकवादी नहीं था जो बम लेकर अंदर जाएगा।"

ex-IAS officer Anil Tuteja

कानूनी कार्यवाही और चिंताएँ

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ईडी ने पहले टुटेजा के खिलाफ 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। हालांकि, तीन दिन बाद, समान तथ्यों और सामग्रियों के आधार पर एक नई ईसीआईआर (शिकायत) दायर की गई। न्यायमूर्ति ओका ने सवाल किया कि क्या ईडी दूसरे मामले को सही ठहराने के लिए पहले खारिज की गई ईसीआईआर की सामग्री का उपयोग कर सकता है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का प्रतिनिधित्व करते हुए बताया कि दूसरी ईसीआईआर की जांच के दौरान, पहली ईसीआईआर के जांच अधिकारी से सभी प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अभी भी आगे की कार्यवाही के लिए किया जा सकता है।

गिरफ्तारी का विवरण और अदालत की प्रतिक्रिया
अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 20 अप्रैल को टुटेजा रायपुर के एसीबी कार्यालय में थे, जब उन्हें आधी रात को ईडी के सामने पेश होने का समन मिला। एसीबी में रहने के दौरान ही उन्हें एक और समन मिला, जिसमें उन्हें शाम 5:30 बजे पेश होने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें ईडी के कार्यालय ले जाया गया, रात भर पूछताछ की गई और सुबह 4 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

पीठ ने सिंघवी और टुटेजा का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकीलों को जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति के साथ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि इन विशिष्ट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई जमानत आवेदन किया जाता है, तो इसे संबंधित विशेष अदालत द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

ईडी का औचित्य और न्यायालय का निर्देश
राजू ने ईडी की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए यह चिंता व्यक्त की कि टुटेजा नोटिस से बच सकता है और भूमिगत हो सकता है। हालांकि, न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि वे जांच की वैधता की जांच नहीं कर रहे थे, लेकिन वे यह निर्धारित करना चाहते थे कि टुटेजा की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी या नहीं।

ईडी ने दावा किया कि उनका नया मामला छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अलग-अलग आरोपों और सबूतों के साथ दर्ज की गई एफआईआर से निकला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019-23 के बीच राजनेताओं और नौकरशाहों से जुड़े एक सिंडिकेट द्वारा 2,000 करोड़ रुपये का अवैध लाभ कमाया गया, जिसमें टुटेजा भी शामिल थे।

पिछले न्यायालय निर्णय
8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े टुटेजा और उनके बेटे यश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को अपराध की आय के सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था। शिकायत को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ पीएमएलए के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं था।

पीठ ने ईडी को 11 अप्रैल को दायर अपने नए मामले के संबंध में जवाब तैयार करने का निर्देश दिया, क्योंकि पिछली कार्यवाही को आयकर कार्यवाही पर निर्भरता के कारण पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराध नहीं होने के कारण रद्द कर दिया गया था।

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