5 रुपये के कप के लिए बरिस्ता कैफे को देना पड़ा 22,000 रुपये का जुर्माना
चंडीगढ़ में पेपर कप के लिए बरिस्ता कैफे ने कस्मर से 5 रुपये चार्ज किया, जिसके बाद उसको जुर्माने के तौर पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कस्टम अगर नाराज हो गया तो बड़े से बड़ी कंपनी की बैंड बजा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है चंडीगढ़ में स्थित एक बरिस्ता कैफे के साथ। चंडीगढ़ के बरिस्ता कैफे को दो ग्राहकों की शिकायतों के बाद 22,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा है। बरिस्ता कैफे को पेपर कप के लिए कस्टम से पांच रुपये चार्ज करने के लिए ये जुर्माना लगाया गया था।
कैफे ने एक पेपर कप के लिए 5 रुपये चार्ज किए
चंडीगढ़ ने दो ग्राहकों ने एक पेपर कप के लिए 5 रुपये चार्ज किए, प्रत्येक ने कॉफी शॉप के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। बरिस्ता कॉफी कंपनी लिमिटेड और उसके सेक्टर 35 स्टोर के खिलाफ शबदप्रीत सिंह और परमिंदरजीत सिंह द्वारा दायर दो अलग-अलग शिकायतों को सुनने के बाद, चंडीगढ़ के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने आउटलेट पर 22,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
बरिस्ता नाम लिखे कप के लिए 5 रुपये अतिरिक्त वसूले
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मोहाली निवासी शबदप्रीत सिंह ने 9 जनवरी, 2021 को बरिस्ता कॉफी गए थे और हॉट चॉकलेट ऑर्डर की, जिसके लिए उन्हें 200 रुपये का बिल मिला। कैफे ड्रिंक के लिए चार्ज किया गई रकम सही लगी लेकिन शबदप्रीत ने आरोप लगाया कि कैफे ने उनसे एक पेपर कप के लिए 5 रुपये अतिरिक्त लिए, जिस पर 'बरिस्ता' नाम लिखा था।
शिकायत उपभोक्ता फोरम की
बिल पर बताए गए हाइड चार्ज को देखने के बाद पीड़ित ग्राहक ने कैफे में मौजूद कर्मचारी से शिकायत की लेकिन उन्हें कोई संतोषजन जवाब नहीं दिया। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वह कैफे की ये जबरन वसूली बर्दास्त नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत उपभोक्ता फोरम की, जिसने बाद में परमिंदरजीत की इसी तरह की शिकायत सुनी।
ग्राहकों को भी कोर्ट ने दिलवाया एक एक हजार रुपये का मुआवजा
जिसके बाद चंडीगढ़ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने बरिस्ता कैफे को निर्देश दिया कि वह ग्राहकों को 1,000 रुपये की राशि के साथ मुआवजा दे और पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में गरीब रोगी कोष के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का भुगतान करे। ये दो केस थे इसलिए ये कीमत कैफे को दोगुनी चुकानी पड़ी।
पैकेज्ड पानी की बोतल के लिए 5 रुपये अतिरिक्त लिए गए थे
इसी सी तरह का एक समझौता पिछले सप्ताह भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ ठेकेदार पर 1 लाख रुपये के जुर्माना लगाया गया था, जब एक यात्री ने आरोप लगाया था कि उनसे एक पैकेज्ड पानी की बोतल के लिए 5 रुपये अतिरिक्त लिए गए थे। जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने आईआरसीटीसी के ठेकेदार पर ये जुर्माना लगाया था।
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