चंडीगढ़: फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर पर NCC छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश जारी
चंडीगढ़, 26 जून। चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) एयर स्क्वाड्रन में तैनात एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर पर गर्ल कैडेट्स के साथ छेड़छाड़ का संगीन आरोप लगा है। इस मामले में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों ने कैप्टन के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। आरोप है कि ग्रुप कैप्टन ने फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान जो महिला कैडेट्स के साथ छेड़छाड़ की। मामले की जांच के लिए ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम में महिला अधिकारी, कर्नल और एक ग्रुप कैप्टन भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ की यह मामाला सबसे पहले अप्रैल में सामने आया था जब दोनों पीड़ित महिला कैडेट्स ने एनसीसी प्रशिक्षक के सामने ग्रुप कैप्टन की शिकायत की। हालांकि, जून में जब उच्च अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया।
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मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ने महिला कैडेट्स को विमान के हवा में उड़ाने भरने की जानकारी देने के दौरान अनुचित तरीके से छुआ। वहीं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का सामना कर रहे फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। एनसीसी चंडीगढ़ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर बीएस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के खिलाफ शिकायत की गई है और जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पहले से ही चल रही है और कुछ दिनों में रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी। छिपाने जैसी कोई बाद नहीं है, सभी तथ्यों का सामने रखा जाएगा।