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Chanda Kochhar Net Worth: 64 करोड़ रुपये रिश्वत लेने वाली चंदा कोचर हैं कितनी अमीर?

Chanda Kochhar Net Worth: देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक आईसीसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व CEO चंदा कोचर को रिश्वतखोरी मामले में दोषी करार दिया गया है। एक समय में कोचर को देश की शीर्ष उद्यमी महिलाओं में शुमार किया जाता था और उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। 300 करोड़ के लोन मामले में उन पर 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ है। इससे पहले ईडी (ED) ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की कंपनियों की 78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसमें मुंबई में एक फ्लैट और कैश भी शामिल है।

चंदा कोचर ने सिर्फ 22 साल की उम्र में आईसीआईसीआई बैंक ज्वाइन किया था और वहां से करियर में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं। उन्हें देश-विदेश में कई सम्मान भी मिले और फोर्ब्स ने विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें शामिल किया था। आइए जानते हैं कि चंदा कोचर की कुल संपत्ति कितनी है।

Chanda Kochhar Net Worth

Chanda Kochhar Net Worth: आलीशान फ्लैट समेत इतनी संपत्ति

चंदा कोचर की कुल संपत्ति के बारे में सार्वजनिक तौर पर डिटेल जारी नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके और उनके पति की 78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। जब्त की गई संपत्ति में मुंबई में एक फ्लैट, कुछ नकदी और विंडफार्म प्रोजेक्ट शामिल हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की कंपनी न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के नाम पर 78 करोड़ की संपत्ति दर्ज थी।

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यह संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2018 में इन जब्त संपत्ति के अलावा उनकी निजी संपत्ति करीब 3.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। चंदा कोचर के पास मुंबई में एक पॉश इलाके में अपना घर है।

चंदा कोचर ने पति की कंपनी को पहुंचाया लाभ

इकॉनमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 'ट्रिब्यूनल ने जांच रिपोर्ट में पाया है कि रिश्वत का पैसा वीडियोकॉन की कंपनी एसईपीएल से निकलकर 'न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड' में पहुंचाया गया था। जिस दिन 300 करोड़ का लोन पास हुआ था उसी दिन यह पैसा ट्रांसफर किया गया था। चंदा कोचर लोन की मंजूरी देने वाली कमिटी का हिस्सा थीं, लेकिन उन्होंने कमिटी के सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं दी थि कि उनके पति की कंपनी ही न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड है।

कोचर को लाभ के बदले लाभ मामले में दोषी करार दिया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि ईडी ने 78 करोड़ की जिन संपत्तियों को जब्त किया है, वह नियम के मुताबिक हैं। लोन की अनुमति देना सीधे तौर पर बैंक की नैतिकता और पारदर्शी प्रक्रिया के विरुद्ध है और इसे हितों के टकराव का मामला माना जाना चाहिए।

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