चर्चित चकराता प्रेमी युगल हत्याकांड में मुख्य आरोपी को फांसी, 3 को उम्रकैद
नई दिल्ली। उत्तराखंड के चकराता के बहुचर्चिचत प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। प्रेमी जोड़े की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली स्थित प्रेमी जोड़ी की अक्टूबर 2014 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। जिसपर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दिल्ली के जिस प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतारा गया था, उनके नाम अभिजीत पॉल और मोमिता दास था।
इस मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ढकरानी मोहम्मद सुल्तान की कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई जबकि तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बता दें कि दिल्ली से देहरादून स्थित चकराता घूमने के लिए प्रेमी जोड़ा 2014 में यहां आया था। इनके साथ बदमाशों ने लूटपाट के मौत के घाट उतार दिया था और साक्ष्यों को छिपा दिया था। कोर्ट ने आरोपियों को 27 मार्च को दोषी करार दिया था, इन्हें हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया था।
गौरतलब है कि अभिजीत पॉल पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वह नई दिल्ली में नौकरी के सिलसिले में रह रहे थे। वहीं मोमिता दास भी दिल्ली के लाडो सराय में रहती थीं। दोनों 22 अक्टूबर 2014 को छुट्टियां बिताने के लिए चकराता गए थे। लेकिन 23 अक्टूबर को दोनों से फोन पर संपर्क नहीं आ पाया तो मोमिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस की जांच में मोबाइल फोन की लोकेशन से पता चला कि ये लोग विकासनगर के पास लापता हो गए थे। पुलिस इस मामले में आरोपी राजूदास की तलाश कर रही थी, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसने गुड्डु, बबलू और कुंदनदास के साथ मिलकर प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतारा था।
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